विदेश जाने की थंपी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एनआरआई व्यापारी सी.सी. थंपी की दो हफ्तों के लिए विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार दिन में बाद में याचिका पर फैसला सुनाएंगे।

कोर्ट ने इसके साथ ही थंपी को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं।

थंपी को व्यापारी राबर्ट वाड्रा के धनशोधन से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। थंपी ने यूएई जाने के लिए अदालत से दो हफ्ते की इजाजत मांगी थी।