वैक्सीन की गलत जानकारी देने पर मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता को दी अग्रिम जमानत, जुर्माना भी लगाया

चेन्नई, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता मंसूर अली खान को कोविड टीका के खिलाफ गलत सूचना फैलाने से जुड़े एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एम धांडापानी ने अभिनेता को स्वास्थ्य सचिव को कोविशिल्ड वैक्सीन खरीदने के लिए जमानत के तौर पर 2 लाख रुपये देने को भी कहा।

मंसूर अली खान को चेन्नई पुलिस ने एक निजी अस्पताल के सामने उनके बयानों पर आरोप लगाया था जहां अभिनेता विवेक को 16 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ने के बाद भर्ती कराया गया था। खान ने कहा था कि विवेक को 15 अप्रैल को वैक्सीन लेने के बाद दिल का दौड़ा पड़ा था। जिसके बाद यह बयान वायरल हो गया।

वाडापलानी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153, धारा 270 और धारा 505 (1) (बी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उनके खिलाफ एंडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधान भी लागू किए गए थे।

मंसूर अली खान ने अदालत के सामने कहा था कि निजी अस्पताल के सामने उनका बयान भावुक होने के कारण था और उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं किया था।

–आईएएनएस

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