सतीश शेट्टी मांमले में पुलिस विभाग ने भरा 15 लाख का जुर्माना

सतीश शेट्टी की बेहेन को दिया तलेगांव दाभाड़े पुलिस की औरसे दिया गया चेक

तलेगांव दाभाड़े – सतीश शेट्टी हत्या प्रकरण में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस डिपार्टमेंट को 15 लाख रुपये का जुमार्ना भरने के आदेश दिए थे। आखिर में आज सुबह 11 बजे 15 लाख रुपये का चेके सतीश शेट्टी की बेहेन को दिया गया। तलेगांव में आर टी आई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी की 2009 में हत्या कर दी गई थी।सतीश शेट्टी को सरक्षण देने के मांमले में मुंबई मानवाधिकार आयोग ने पुलिस के अधिकरियों को लापरवाही करने का दोषी मानकर जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए थे।

सतीश शेट्टी हत्या मांमले की कड़ी अभी तक सुलझ नही पाई हैं। मानवाधिकार आयोग ने दोषी अधिकरियों पर करवाई करने के आदेश देते हुए 15 लाख रुपये का जुर्माना शेट्टी परिवार को देने के आदेश दिए थे। कल शाम तलेगांव दाभाड़े पुलिस स्टेशन के अधिकारी मुकुट पाटिल ने 15 लाख रुपये का चेक सतीश शेट्टी की बेहेन को दिया गया। मानव अधिकार संघटना के कार्याध्यक्ष एम. डी. चौधरी. ने 15 जनवरी 2010 को मुंबई मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की थी। उस मांमले मे मुंबई मानवाधिकार आयोग ने दोषी अधिकारियों पर तुरन्त करवाई करने के निर्देश देते हुए, 15 लाख रुपये का जुर्माना शेट्टी परिवार को देने का आदेश दिया गया था। सतीश शेट्टी की 13 जनवरी 2010 को तलेगांव दाभाड़े परिसर में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। शेट्टी पर तेजधार हतियार से हमला किया गया था। जिसमे सतीश शेट्टी की मौत हो गई।

सतीश शेट्टी ने 13 जनवरी के कुछ दिन पेहले जान को खतरा होने की बात पुणे ग्रामीण पुलिस को बताई थी। और खुद को पुलिस की औरसे संरक्षण मांगा था। लेकिन पुलिस ने शेट्टी की बात न मानते हुए उन्हें सरक्षण नही दिया। और उसी बीच सतीश शेट्टी की हत्या कर दी गई। इस मांमले में गत पुलिस उपविभागीय अधिकारी दिलीप शिंदे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमानाथ पोकले, पोलिस अधिकारी श्रीकृष्ण कोकाटे इन लोगो पर मानवाधिकार आयोग ने दोषी मानकर करवाई करने के आदेश दिए गए थे।