केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) माधवी दीवान ने न्यायाधीश अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी की पीठ के समक्ष कहा कि रेड्डी को जमानत पर बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवाहों को धमकी दी गई है। अदालत में दलील दी गई कि पुलिस की सुरक्षा के बावजूद गवाहों को धमकी मिलने के बाद रेड्डी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि रेड्डी को बेल्लारी में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह क्षेत्र में काफी प्रभाव रखते हैं और मामले की जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। दीवान ने कहा, कुल 47 गवाह हैं। हमें नहीं पता कि इस सज्जन को क्षेत्र में प्रवेश करने की इजाजत के बाद क्या होगा।
अदालत ने एएसजी को मामले में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा।
पीठ ने कहा, सीबीआई के लिए पेश होने वाले एएसजी के लिए अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।
अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने अपने करीबी सहयोगी की मां के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए रेड्डी को दो दिनों के लिए बेल्लारी जाने की अनुमति दी थी।
–आईएएनएस
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