नई दिल्ली : सीबीएसई पेपर लीक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आईपीसी की गलत धाराएं लगाने पर दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाया है। यहां तक की कोर्ट ने आईपीसी की रूल बुक खोल कर दिखाई है।
रविवार को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने तीनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने पेश किया। करीब 20 मिनट की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की हिरासत की मांग की थी।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से आईपीसी की धारा 420 लगाने का तर्क पूछ लिया। इसके जवाब से संतुष्ट ना होने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आईपीसी की रूल बुक दिखाते हुए आगे से सही धारा लगाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस और कानून की धाराएं अलग-अलग हैं।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पेपर लीक करने के मुख्य आरोपी हैं। क्राइम ब्रांच ने बताया कि गिरफ्तार तीनों मुख्य आरोपियों में दो दिल्ली के ही एक स्कूल के टीचर हैं, जबकि तीसरा आरोपी कोचिंग चलाता है।
इकोनॉमिक्स और गणित के पेपर हुए लीक
क्राइम ब्रांच के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों ने परीक्षा वाले दिन करीब एक घंटा पहले 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर लीक किए थे। सीबीएसई की 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर दो तरीके से लीक हुए थे। परीक्षा से एक दिन पहले हैंडरिटेन पेपर लीक हुआ था, जबकि एग्जाम से महज एक घंटा पहले प्रिंटेड फॉर्म में पेपर लीक हुआ।
प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं दो आरोपी
गिरफ्तार आरोपियों ने परीक्षा वाले दिन ही पेपर लीक किया था। मुख्य आरोपियों की पहचान ऋषभ और रोहित के रूप में हुई है, जो दिल्ली के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, जबकि तीसरे आरोपी की पहचान तौकीर के रूप में हुई है, जो आउटर दिल्ली में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर पढ़ाता है।
आधा घंटा पहले खोली पेपर की सील
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी टीचर ने बताया कि लिफाफा बंद पेपर की सील सुबह 9:45 बजे खोलनी थी, जबकि उसने आधा घंटा पहले 9:15 बजे ही सील खोल दी। उसने मोबाइल से पेपर्स की तस्वीरें लीं और तौकीर को भेज दीं। इसके बाद तौकीर ने व्हाट्सऐप के जरिए पेपर को लीक कर दिया था।