सेबी ने एफपीआई नियमों में ढील दी, रेटिंग एजेंसियों के लिए नियम संशोधित किए

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)| बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए नियमों को आसान बनाते हुए एफपीआई के लिए व्यापक पात्रता मानदंड को सरल बनाया और घोषणा की कि मल्टीपल इंवेस्टमेंट मैनेजर स्ट्रक्चर को आसान बनाया जाएगा।

एफपीआई के लिए नए नियमों का प्रस्ताव करते हुए, सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने कहा कि अन्य देशों के केंद्रीय बैंक भी अब एफपीआई होने के योग्य हैं। अब बाजार से गैर-सूचीबद्ध शेयरों को स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी जाएगी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को अपने बोर्ड की बैठक में भारतीय म्यूचुअल फंड (एमएफ) के ऑफशोर फंडों को एफपीआई के रूप में निवेश करने की अनुमति देने का फैसला किया।

इसके अलावा, अब एफपीआई को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जबकि वर्तमान में तीन श्रेणियां थीं। बोर्ड ने इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से संबंधित नियमों में भी संशोधन किया है।

त्यागी ने कहा कि नियामक एमएफ्स को इंटर-क्रेडिटर अरेंजमेंट्स में शामिल होने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।

सेबी ने बुधवार को इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करने वाले नियमों में बदलाव को मंजूरी दी थी।