न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति ए. जे. भंभानी की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को सफाई एवं स्वच्छता के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में 18 फरवरी तक एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जीएनसीटीडी के समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को सेंटर में मौजूद दयनीय स्थितियों को दूर करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने होंगे और साथ ही सफाई एवं स्वच्छता से संबंधित उठाए गए कदमों की एक रिपोर्ट भी पेश करनी होगी।
खंडपीठ ने यह निर्देश तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विद्या प्रकाश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद दिए। हाईकोर्ट ने सत्र न्यायाधीश को उक्त सेंटर का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
अदालत का हालिया निर्देश एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है।
–आईएएनएस
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