एनपीसीसी रिश्वतखोरी मामले में 1 और को जमानत

नई दिल्ली (आईएएनएस) : समाचार ऑनलाईन – दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनपीसीसी) से संबंधित कथित रिश्वतखोरी मामले में एक और आरोपी को शनिवार को जमानत दे दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने अनीश वैद को जमानत दे दी और उन्हें एक लाख रुपये का मुचलका भरने और उतनी ही जमानती राशि जमा करने को कहा।

इसके पहले अदालत ने दो अन्य आरोपियों बिनोद सिंघी और रमेश कुमार को इस मामले में नियमित जमानत दे दी थी। श्री गौतम प्रा.लि. के मालिक वैद को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह अदालत की अनुमति बगैर देश नहीं छोड़ेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी जांच में शामिल होंगे और अभियोजन पक्ष के गवाहों को किसी भी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। वैद की तरफ से अधिवक्ता विजय अग्रवाल अदालत में पेश हुए।

सीबीआई ने एनपीसीसी द्वारा दिए गए एक ठेके से संबंधित एक कथित रिश्वतखोरी मामले में लोकसेवकों सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था। यह मामला एनपीसीसी द्वारा ठेका देने के लिए बिल की प्रॉसेसिंग और उसे पास करने के लिए 25 लाख रुपये की रिश्वत से जुड़ा है। इस संबंध में दिल्ली, सिलचर, जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी और ग्वालियर में 18 स्थानों पर आरोपी लोकसेवकों, बिचौलिये और अन्य लोगों के परिसरों की तलाशी ली गई थी। एजेंसी का दावा है कि उसने तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं।