अश्लील हरकत करने वाले को 3 साल की कैद

पुणे : समाचार ऑनलाईन – क्लास के लिए निकली 11वीं की लड़की को देखकर अश्लील हरकतें करने वाले युवक को 3 साल की कड़ी कैद व 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश एस।एच। ग्वालानी ने यह आदेश दिया। बाल यौन अत्याचार निरोधी अधिनियम की धारा 12 व आईपीसी की धारा 354 (ए) (शीलभंग) के तहत् दोषी को यह सजा मिली है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त 3 महीने जेल में ही बिताने होंगे।
युवराज उर्फ चिऊ राज अडसुल (उम्र 19 वर्ष, निवासी अपर इंदिरानगर) सजायाफ्ता युवक का नाम है। इस संबंध में धनकवड़ी निवासी 16 वर्षीय लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 28 जुलाई 2016 व उससे तीन-चार दिनों के दौरान घटी। इस मामले में अतिरिक्त सरकारी वकील विलास घोगरे पाटिल ने 5 गवाह पेश किये। सहकारनगर पुलिस स्टेशन की महिला सहायक पुलिस निरीक्षक स्नेहल थोरात ने मामले की जांच की। स्नेहल को कोर्ट के कामकाज में पुलिस हवलदार राजेंद्र नागवड़े व सहायक पुलिस फौजदार डी।के। कुंभार ने मदद की। शिकायतकर्ता 11वीं साइंस की पढ़ाई हेतु धनकवड़ी, के।के। मार्केट के पास क्लास के लिए जाती थी। लड़की के क्लास के लिए जाते समय युवराज उसे देखकर अश्लील इशारे करता था। इसके बाद वह इसी तरह की हरकतें अन्य लड़कियों से भी करने की बात स्पष्ट हुई। पूरी जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की। एड्। घोगरे पाटिल ने कोर्ट में विभिन्न तर्क देकर आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की।