49 करोड़ की ठगी का मामला: सायली फड़नीस-गडकरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश

पुणे। बैंक से भी ज्यादा ब्याज व रिटर्न्स का लालच देकर निवेशकों के करोड़ों रुपए का गबन करने के मामले में फड़नीस ग्रुप ऑफ कंपनी की निदेशक सायली फड़नीस- गड़करी को पुणे की अदालत ने हाजिर होने का आदेश जारी किया है। इस बारे में 2017 वर्ष में अलंकार पुलिस थाने में रत्नाकर माटे ने शिकायत दर्ज कराई है। अब तक की पुलिस जांच में फड़नीस ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा माटे समेत 342 निवेशकों के करीबन 49 करोड़ रुपए का गबन किये जाने की जानकारी सामने आयी है।
फडणीस ग्रुप्स ऑफ कंपनी के विजय प्रभाकर फडणीस (51), अनुराधा विनय फडणीस (50), शरयु विनायक ठकार (50), भाग्यश्री गुरव (50) ने अलग-अलग कंपनियों की शुरुआत कर उदय पाटणकर समेत अन्य ब्रोकरों के जरिये लोगों को बैंक से ज्यादा ब्याज और रिटर्न्स का लालच देकर उन्हें कंपनी में निवेश करने के लिए बाध्य किया। हालांकि उन्हें न किसी प्रकार का रिटर्न दिया गया न ही उनकी मूल निवेश राशि लौटाई गई। अब तक की जाँच में कंपनी द्वारा 342 निवेशकों के 48 करोड़ 82 लाख 60 हजार 129 रुपये की धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आयी है।
इस मामले की जांच में यह भी सामने आया कि फड़नीस ग्रुप ऑफ कंपनी की अलग अलग कंपनियों की निदेशक रही सायली विनायक फड़नीस- गडकरी, जोकि मुख्य आरोपी विजय फड़नीस की बेटी है, ने निवेशकों से साथ बातचीत कर उनका विश्वास हासिल किया। उसी विश्वास पर लोगों ने निवेश किया। अन्य आरोपियों के साथ उसकी रिश्तेदारी व घनिष्ठ संबंध है। उसके पास से पुलिस को जांच में जरूरी कागजात और कंपनी की मिल्कियतों की जानकारी हासिल करना जरूरी है। इस मामले के कुछ आरोपियों को जमानत मिल गई है लेकिन सायली और उदय पाटणकर फरार है। सायली ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अर्जी दी थी जो नामंजूर की गई है। अब अदालत ने उसे 28 मई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।