केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मामला दर्ज़ 

पटना | समाचार ऑनलाइन – सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर उनके खिलाफ गुरुवार को एक शिकायत दर्ज कराया गया है। ये शिकायत ठाकुर चंदन सिंह नाम के वकील ने बिहार के सीतामढ़ी जिला अदालत में दर्ज करवाई है।
गत दिन स्मृति ईरानी ने कहा था कि, पूजा करने के अधिकार का यह मतलब नहीं है कि आपको अपवित्र करने का भी अधिकार प्राप्त है। ईरानी ने कहा, मैं उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ बोलने वाली कोई नहीं हूँ क्योंकि मैं एक कैबिनेट मंत्री हूँ लेकिन यह साधारण-सी बात है क्या आप माहवारी के खून से सना नैपकिन लेकर चलेंगे और किसी दोस्त के घर में जाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा था की,  क्या आपको लगता है कि भगवान के घर ऐसे जाना सम्मानजनक है? यही फर्क है। मुझे पूजा करने का अधिकार है लेकिन अपवित्र करने का अधिकार नहीं है। यही फर्क है कि हमें इसे पहचानने तथा सम्मान करने की जरुरत है।
सिंह ने इस बयान के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरोज कुमारी की अदालत में स्मृति इरानी और महिलाओं के प्रवेश के विरोध में सबरीमाला मंदिर के सामने प्रदर्शन कर रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए, 353, 124 ए, 120 बी के तहत शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही सिंह ने कहा कि स्मृति ईरानी की पूरी नारी जाति को अपवित्र कहना महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान है।
सुप्रीम कोर्ट-
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 28 सितंबर को मंदिर में माहवारी आयु वर्ग (10 से 50 वर्ष) की महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। बावजूद इसके इसबार मंदिर में किसी रजस्वला आयु वर्ग (10 से 50) की महिला को प्रवेश नहीं मिल सका। शीर्ष न्यायालय के खिलाफ प्रदर्शनों के चलते महिलाओं को सबरीमला मंदिर में जाने से रोक दिया गया।