मुंबई: ऑनलाइन टीम- सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने सुरक्षा की मांग की तो भारत लौटने के बाद उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसी गवाही राज्य सरकार ने इससे पहले ही दी है, ऐसा राज्य सरकार की ओर से आज मुंबई हाईकोर्ट में कहा गया है। सरकार ने अदर पूनावाला की सुरक्षा की गवाही देने के बाद खंडपीठ ने इस मामले में दर्ज याचिका का फैसला सुनाया है। एड. दत्ता माने ने यह याचिका दायर की थी।
अदर पूनावाला को जेड प्लस सुरक्षा दे
कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति पर अदर पूनावाला को धमकाया गया था। इस ओर ध्यान केंद्रित करते हउए अदर पूनावाला को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जेड प्लस सुरक्षा दी जाए, ऐसी मांग करने वाली याचिका एड. दत्ता माने ने मुंबई हाईकोर्ट में दायर की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को न्या. संभाजी शिंदे व न्या.निजामुद्दीन जमादार के खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई।
क्या कहा कोर्ट ने?
खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कुछ सवाल पूछे। आपकी याचिका में जो भी मुद्दे कहे गए हैं वो अदर पूनावाला के भी हैं या नहीं, ये हमे कैसे पता चलेगा? उनके पीछे हम उनके संबंध में कोई आदेश कैसे निकाल सकते हैं? ऐसा सवाल खंडपीठ ने उपस्थित किया। पूनावाला को खुद को असुरक्षित ना लगता हो और वो खुद आकर कोर्ट को कुछ नहीं कहा तो हम कोई भी आदेश कैसे निकाल सकते हैं? ऐसा सवाल कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील प्रदीप हवनूर से किया।
तो सुरक्षा दी जाएगी- सरकारी वकील
इस मौके पर सरकारी वकील एड. दीपक ठाकरे ने कहा कि अदर पूनावाला ने आवश्यक सुरक्षा मांगी तो उन्हे उपलब्ध कराई जाएगी। ये राज्य सरकार ने इससे पहले ही स्पष्ट किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और गृहमंत्री के साथ इस संदर्भ में चर्चा हुई। ऐसा एड. ठाकरे ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। पूनावाला ने सुरक्षा की मांग की तो उनके भारत आते ही उचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसी गवाही राज्य सरकार ने इससे पहले की स्पष्ट किया है। खंडपीठ ने इस गवाही के आधार पर एड. दत्ता माने की याचिका पर फैसला सुनाया।