हादसे के बाद एक लाख रुपए का क्लेम घरवालों ने किया, लेकिन मिलेंगे 1 करोड़ 35 लाख रुपए 

मुंबई, 13 नवंबर  : मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एक 30 साल की युवती भर्ती है. इनका  नाम है प्रियंका राय और वह शरीर से पैरलाइज़्ड है. 7 साल पहले हुए एक सड़क हादसे में इन्हे गंभीर चोट लगी थी. सड़क हादसे के बाद इनके पिता ने ट्रिब्यूनल में एक लाख रुपए का क्लेम किया था. लेकिन ट्रिब्यूनल ने हर्जाने के रूप में एक लाख की जगह एक करोड़ 35 लाख रुपए देने का आदेश दिया है. लेकिन यह पैसे उस गाडी मालिक उदय शाह  को देने होंगे जिस गाड़ी पर प्रियंका बैठी हुई थी. लेकिन उदय शाह ने यह गाडी हादसे वाली रात से पहले ही बेच दी थी. लेकिन गलती ये कि उन्होंने पेपर ट्रांसफर नहीं कराये।

अब पूरी कहानी समझिये 

बात 31 मार्च 2012 की रात की है. बांद्रा में एक क्लब में पार्टी करने के बाद प्रियंका अपने 4 दोस्तों के साथ वापस आ रही थी. रात करीब 2 बजे उनकी गाडी का भीषण एक्सीडेंट हो गया. इस घटना में उनकी दो दोस्त शिवानी और निमिशा की मौत हो गई थी जबकि प्रियंका गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी. इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. वही दूसरी तरफ राहुल मिश्रा नाम का युवक जो गाड़ी चला रहा था उसे बहुत काम चोटें आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से हुई थी. गाड़ी काफी तेज़ रफ़्तार से चलाये जाने की वजह से गाड़ी से संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी डिवाइडर से टकराते हुए एक ऑटो से टकरा गई.

इस हादसे में प्रियंका राय को गंभीर चोट लगी थी. उसे इलाज के लिए पहले कपूर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर क्रिटी केयर हॉस्पिटल  में शिफ्ट किया गया. प्रियंका के सिर में गंभीर चोट लगी थी और उसके जांघ की हड्डी टूट गई थी. अब इस घटना को 7 साल बीत चुके है. लेकिन प्रियंका की हालत जस की तस बनी हुई है. उसका पूरा बॉडी पैरलाइज़्ड हो चुका है.

इस हादसे में प्रियंका के पिता मार्कडेय राय ने ट्रिब्यूनल में अपील की थी. इस अपील के बाद एक करोड़ 35 लाख रुपए चुकाने के आदेश दे दिए गए. इस हादसे के बाद प्रियंका के पिता मार्कंडेय राय ने ट्राइब्यून में अपील की. अपील में उन्होंने क्रिटी केयर के साथ कूपर और कोकिलाबेन अस्पताल की रिपोर्ट पेश की. जिसमें प्रियंका के पूरी तरह से पैरालाइज्ड होने का ज़िक्र किया गया. इस अपील के बाद बाद ट्राइब्यूनल ने 1 करोड़ 35 लाख रुपये चुकाने के आदेश दे दिए. अब सवाल है कि ये हिसाब लगा कैसे.

ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया है कि प्रियंका राय के नाम से पांच साल की एफडी बनाकर उसमे 50 लाख रुपए ट्रांसफर किये जाये। इसके अलावा बाकी बचे पैसे चेक के जरिये उनके परिवार को जल्द से जल्द सौंपे जाये। लेकिन ये सारे पैसे गाड़ी के मालिक उदय शाह को देने होंगे।