एजेएल की याचिका पर सुनवाई 28 जनवरी को

नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)- दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड(एजेएल) की याचिका पर सुनवाई बुधवार को टाल दी। एजेएल ने हेराल्ड हाउस खाली कराने के एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की पीठ ने मामले की सुनवाई 28 जनवरी तक के लिए टाल दी।

एजेएल ने न्यायालय में 21 दिसंबर के एक एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत की एक खंडपीठ में याचिका दायर की थी।

न्यायालय की एकल पीठ ने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 30 अक्टूबर को दिए गए आदेश के विरुद्ध एजेएल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि हेराल्ड हाउस पर एजेएल का 56 वर्षीय लीज समाप्त हो गया है और इसे खाली कराया जाना चाहिए।

एकल पीठ ने देखा कि एजेएल पूरे देश में प्रिंट और ऑनलाइन के सर्कुलेशन के फैलाव और रोजाना के प्रकाशन के विस्तार का खुलासा नहीं कर रहा है।

एजेएल ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रकाशन का विस्तार न तो प्रासंगिक था और न ही एकल न्यायाधीश ने मौखिक बहस के दौरान इस आश्य से कुछ भी पूछा।

याचिका के अनुसार, “उच्च न्यायालय ने अपने ओदश(21 दिसंबर) में पूरी तरह इन तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया।”

साप्ताहिक ‘नेशनल हेराल्ड ऑन संडे’ का प्रकाशन 24 सितंबर, 2017 को दोबारा शुरू किया गया था और यह हेराल्ड हाउस से प्रकाशित होता है। एजेएल ने 14 अक्टूबर से अपने साप्ताहिक हिंदी अखबार की भी फिर से शुरू कर दिया था।

एजेएल ने कहा कि एकल न्यायाधीश की पीठ ने अनुचित रूप से जल्दबाजी दिखाई।