सुशासन बाबू का एक और फरमान… बैनर, होडिंग लगाने सड़क खोदी तो दर्ज होगी एफआइआर

पटना. ऑनलाइन टीम : बिहार में सुधार की कवायद जारी है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू की अपनी छवि को फइर से बहाल करना चाहते हैं। इसी क्रम में सुधारवादी फरमान लगातार जारी किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ठेकेदारों पर नकेल कसने के लिए फरमान जारी किया गया था। चरित्र प्रमाण-पत्र को अनिवार्य किया गया है।

सरकार ने अब एक और नया फरमान जारी किया है। पथ निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब अगर सड़क पर बांस बल्ला गाड़कर बैनर या होडिंग लगाया तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।   मतलब इसे सड़कों को क्षतिग्रस्त करना माना जाएगा, जिसके चलते संबंधितों के खिलाफ न केवल अनुशासानात्मक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उन पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। इतना ही नहीं, अगर सड़क खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे, वो आरोपियों से ही वसूला जाएगा।

दरअसल, हाल ही में  पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग व बैनर को लेकर प्रशासन की उच्चस्तरीय समीक्षा हुई थी। इसमें पाया गया कि पटना सहित तमाम जिलों में सड़कों पर अनधिकृत रूप से होर्डिंग, बैनर-पोस्टर लगाये जा रहे हैं। कई स्थानों पर तो ऐसे बैनर लगाए जाते हैं, जिससे रोड पर यातायात संकेतक और महत्वपूर्ण विभागीय जानकारी ही छिप जाती है। यह सीधा-सीधा भारतीय सड़क सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। ये देख विभाग ने तय किया कि अनाधिकृत रूप से लगे होर्डिंग बिना देर किए हटाए जाएं।

पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से आदेश जारी आदेश में कहा गया है कि  इस नये निर्णय का अनुपालन का जिम्मा सभी कार्यपालक अभियंता को सौंपा सुनिश्चित करेंगे। जबकि, इस अभियान की निगरानी मुख्य अभियंता साप्ताहिक रूप से करेंगे।  होर्डिंग हटाने के पहले संबंधित व्यक्ति व संस्थाओं को नोटिस भेजा जाएगा। अगर नोटिस मिलने के बाद भी होर्डिंग-बैनर नहीं हटाए गए तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।