Don’t Worry! अब भूकंप-बाढ़ से गाड़ी को नुकसान होने पर मिलेंगे पैसे

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (Irdai) आदेशनुसार अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां गाड़ियों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोड़फोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीमा नियामक इरडा ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को एक सितंबर से नई और पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस प्रकार का इंश्योरेंस उपलब्ध कराने को कहा है। Irdai ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए अपने पूर्व के आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि एक सितंबर से कार और दोपहिया वाहनों के लिए इस प्रकार की एकमुश्त बंडल वाली पॉलिसी खरीदना अनिवार्य नहीं होगा।

वाहनों को बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा और दंगा-फसाद में होने वाली तोड़फोड़ की घटनाओं से होने वाले ऑन डैमेज (Own Damage Or OD) के जोखिम से बचाव के लिए खरीदी जाने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी को वैकल्पिक रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Irdai के नये परिपत्र में कहा गया है, बीमा कंपनियों को एक सितंबर, 2019 से नई और पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए वार्षिक स्वत: नुकसान कवर वाली पॉलिसी पेश करनी होगी। इसमें पॉलिसीधारक के कहने पर आग और चोरी के नुकसान को भी कवर किया जा सकता है।

इंश्योरंस कंपनियों को अलग से ऑन डैमेज के कवर के साथ पूरी पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने का भी विकल्प होगा। इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ही स्वत: नुकसान का जोखिम कवर भी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पॉलिसी धारकों को सभी जोखिम एकमुश्त कवर करने वाली पॉलिसी में से केवल ऑन डैमेज के हिस्से का अलग से नवीनीकरण करने का भी विकल्प उपलब्ध होगा।