200 और 2000 के गंदे नोट नहीं बदलेंगे बैंक 

मुंबई: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के एक ऐलान ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। आरबीआई का कहना है कि अब 200 और 2000के ऐसे नोटों को बदला नहीं जाएगा जो गंदे हो गए हैं और न ही बैंक में ऐसे नोट जमा किए जा सकेंगे। आरबीआई ने इन नोटों को करेंसी एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में नहीं रखा गया है। गौरतलब है कि 2000 के नोटों की छपाई पहले से ही बंद पड़ी है। इस वक़्त करीब 6.70 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट चलन में है। छपाई बंद होने की खबर सामने आने के बाद से ही लोग 2000 के नोट लेने में कतराने लगे हैं। अब आरबीआई के नोट न बदलने के ऐलान से परेशानी और बढ़ जाएगी।

सता रही आशंका
कई एटीएम से अभी भी 2000 के नोट निकल रहे हैं। परेशानी ये है कि अधिकांश दुकानदारों ने इन नोटों को लेना बंद कर दिया है। उन्हें आशंका सता रही है कि सरकार किसी भी समय इन्हें चलन से बाहर कर सकती है, जैसा कि पहले 500 और 1000 के नोटों के साथ किया गया था। 2000 का नोट 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद जारी किया गया था। जबकि200 रुपए का नोट अगस्त 2017 में।

नियमों में बदलाव नहीं 
जानकारी के अनुसार, कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला नोट रिफंड नियम के तहत आता है, जो आरबीआई एक्ट की धारा 28 का हिस्सा है। इस एक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000रुपए के नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2,000 रुपए के नोटों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ऐसा इसलिए कि नोटबंदी के बाद सरकार और आरबीआई ने एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं।