BHR Scam | कर्ज की 20% रकम 10 दिनों में भरने का कोर्ट का  निर्देश ; भाजपा विधायक चंदूलाल पटेल की गिरफ़्तारी पूर्व जमानत मंजूर 

पुणे (Pune News), 17 अगस्त : BHR Scam | भाईचंद हीराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी (Bhaichand Hirachand Raisoni Multistate Co-Operative Society) के आर्थिक घोटाला मामले (BHR Scam) में भाजपा विधायक चंदूलाल पटेल (Chandulal Patel) को विशेष सत्र न्यायाधीश एस एस गोसावी (S S Gosavi) ने  गिरफ़्तारी पूर्व जमानत मंजूर कर ली है।  कर्ज की 20% रकम 10 दिनों में और शेष 20% रकम 3 महीने के अंदर भरने का निर्देश कोर्ट (Court) ने दिया है।

 

इस मामले में पुणे पुलिस (Pune Police) की इकनोमिक ओफ्फेंसेस विंग (Economic Offenses Wing) ने जलगांव शहर, जामनेर, भुसावल, औरंगाबाद, धुले, मुंबई, अकोला और पुणे इन 6 जिलों में एक ही टाइम पर छापा मारकर 12 लोगों को गिरफ्तार (Arrest) किया गया था।  उसी वक़्त पटेल के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया था।  लेकिन पटेल इंदूर पुलिस (Patel Indoor Police) के आने से पहले ही फरार हो गया था। तभी से पटेल गायब था।  इसके बाद उसने गिरफ़्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन दिया था।

पटेल ने 2014 में बीएचआर (BHR) से दो करोड़ का कर्ज लिया था।  यह रकम ब्याज सहित 3 करोड़ 77 लाख रुपए हो गए।  पटेल  ने इनमे से 70 लाख रुपए जमा किये ।  जबकि 2 करोड़ 77 लाख रुपए बकाया था।  यह कर्ज उसने रसीद की मैचिंग कर भरी है।  रसीद की मैचिंग करना कानून में अपराध नहीं है।  इससे पहले जितेन्द्र कंडारे (Jitendra Kandare) ने 2017 में केंद्रीय रजिस्ट्रार से परमिशन मांगी थी।  उन्हें परमिशन दी गई थी।  यह दलील बचाव पक्ष के वकील ऐड. अनिकेत उज्जवल निकम (Aniket Ujjwal Nikam) ने दी।

विधायक है इसलिए गिरफ़्तारी की मांग गलत

ऐड. ने दलील दी कि विधायक है इसलिए उन्हें जेल भेजना गलत है।  वह ये बताये कि गिरफ्तार कर जांच एजेंसियों को उनसे क्या हासिल करना है? उनके पास जब्त करने के लिए कुछ नहीं है।

वह पहले से ही शांतिपूर्वक पैसे भरने के लिए तैयार है।  लेकिन वह जनप्रतिनिधि है इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग गलत है।

 

 

 

Pune News | पूर्ण वैक्सीन वालों को अब पुणे में बिना  RT PCR के एंट्री; जाने पुणे में प्रवेश के नए नियम

Governor Jagdeep Dhankhar | पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकर शुक्रवार को पुणे दौरे पर