महिला सुरक्षा को लेकर रेल्वे एक्ट में हुए ये बड़े बदलाव 

नई दिल्ली | समाचार  ऑनलाइन

ट्रेनों में महिलाओं के साथ छेड़खानी और अन्य परेशानियों के तुरंत समाधान के लिए रेल मंत्रालय नया कदम उठाने जा रहा है।  ट्रेन में किसी महिला से छेड़छाड़ करने वाले को सजा हो सकती  है, मामले को लेकर रेलवे की ओर से रेलवे एक्ट में बदलाव किए जा रहे है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक्ट में इस तरह का बदलाव करने का निर्णय लिया है।  रेलगाड़ियों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे एक्ट में सुधार का प्रस्ताव दिया है।

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रेलवे एक्ट में इस तरह के सुधार के बाद आरपीएफ को ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करने वाले अपराधी पर कार्रवाई करने के लिए जीआरपी की मदद की जरूरत नहीं होगी। अब तक आरपीएफ को अधिकार नहीथी कि वो किसी भी तरह के आपराधिक मामले में कोई कार्रवाई कर सके।  ऐसे में रेलगाड़ियों में महिला के साथ होने वाले किसी भी अपराध की स्थिति में आरपीएफ को मामले की सूचना जीआरपी को दे कर उनकी मदद लेनी होती है।

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बता दे, आरपीएफ ने महिला डिब्बों में यात्रियों पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है।  फिलहाल यदि कोई पुरुष किसी महिला डिब्बे में यात्रा करता पकड़ा जाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है, इसको बढ़ा कर 1000 रुपये करने की मांग की गई है। वर्तमान समय में रेलवे एक्ट की धारा 162 के तहत महिला डिब्बों में यात्रा करने वाले पुरुषों पर कार्रवाई होती है।