पेमेंट लेन-देन को लेकर आई बड़ी खबर, 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – पेमेंट लेन-देन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल 1 नवंबर से पेमेंट लेने का नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके अंतर्गत अगले महीने से ही कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य होगा। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राहक या मर्चेंट्स से इसके लिए कोई शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं वसूला जायेगा।

बता दें कि सरकार की ओर से यह कदम डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने और कालेधन पर लगाम के लिए उठाया गया है। नए नियम के मुताबिक, 50 करोड़ से ज्यादा के  टर्नओवर वाले कारोबारियों पर यह नया नियम लागू होगा।

इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लिए ये करें  –
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को घोषित करने के लिए आवेदन भेजना होगा। बैंक का नाम, पूरा पता, पैन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को ईमेल करना होगा। बता दें कि 28 अक्टूबर तक [email protected] पर इसे भेजा जा सकता है। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर में कहा है कि नए प्रावधान आगामी एक नवंबर, 2019 से प्रभाव में आएंगे।