नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर ! लेबर कानून में बदलाव से बदलेगी पीएफ-बोनस समेत कई नियम 

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – सरकार लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के जरिये तय समय के लिए रोजगार से जुड़े प्रावधानों को अब क़ानून का रूप देने जा रही है. इसके तहत कोई कंपनी भले आपको तीन महीने के लिए ही काम पर रखे लेकिन अब आपका पीएफ, बोनस, ग्रेचुटी लेने का अधिकार होगा। कंपनी को भी तीन महीने के बाद काम से निकाल देने का अधिकार होगा।
1. लेबर कानून के बड़े बदलावों को कैबिनेट ने दी मंजूरी 
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019 को मंजूरी मिल गई है. इसे सरकार शीतकालीन सत्र में पेश करेगी।
2. नए बदलावों से क्या होगा 
तय समय के लिए रोजगार पर नया कानून बनेगा। कंपनी तीन या पांच महीने के लिए भी काम पर रख सकती हैं. काम खत्म होने पर कर्मचारी को निकालने का अधिकार कंपनी को मिलेगा।
3. नियमों के खिलाफ यूनियन ने किया हड़ताल का फैसला 
यूनियन ने प्रस्तावित कानूनों के विरोध में 8 जनवरी को हड़ताल का फिसला किया है. लेबर यूनियन को स्थाई कर्मचारियों को तय समय के बाद बदलने का डर है.
4. कंपनियों ने किया नए नियमों का स्वागत 
इंडस्ट्री के अनुसार नए प्रावधानों से रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। कंपनी को ये अधिकार होगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर के बजाये खुद ही कर्मचारी को हायर कर ले