बड़ी खबर ! GST को लेकर आज से लागू हुआ ये नया नियम, कारोबार करने वालों पर होगा सीधा असर 

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – बिजनेसमैन के हितों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने इनकम टैक्स के बाद अब GST में DIN यानी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को लागू कर दिया है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टेक्सेस (सीबीआईसी ) के आदेश के अनुसार DIN का इस्तेमाल उन जीएसटी मामलो में होगा।  सीबीआईसी के मुताबिक 8 नवंबर के बाद जो भी कागज जारी होगा उस पर DIN देना जरुरी है ।

इसके लागू होने के बाद क्या होगा 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय की पहला के बाद इसे शुरू किया जा रहा है ।  अब विभाग से जारी हर नोटिस पर कंप्यूटर जेनरेटेड डॉक्यूमेंट इंडेंटिफिकेशन नंबर देने होगा। यह सिस्टम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
क्या होता है  DIN 
टैक्स डिपार्टमेंट अब जो नोटिस जारी करता है उसमे  DIN  कंप्यूटर जेनेरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा है ।  अगर किसी भी नोटिस पर ये नंबर नहीं है तो वो वैलिड नहीं है ।
नोटिस में  DIN जरुरी 
राजस्व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडेय का कहना है कि इनडायरेक्ट टैक्स पर सरकार में सबसे पहले  DIN का उपयोग किसी भी जांच प्रक्रिया के दौरान जारी समन, तलाशी के लिए अधिकृत करने, गिरफ़्तारी पत्रक, जांच नोटिस और पत्रों के लिए किया जायगा। अब से जीएसटी और सीमा शुल्क अथवा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में भी होगा। अगर  DIN के बिना कोई पत्र व्यवहार होता है तो वह अमान्य होगा। यह कानूनन गलत होगा।