रिश्वत लेनेवाले पुलिस निरीक्षक, एपीआई कदम और कर्मचारी दौंडकर की बढ़ी मुश्किले

पुणे : पुणे ग्रामीण पुलिस टीम के पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक व कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। अब इन तीनो को येरवडा जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने तीनो को कोर्ट कस्टडी दी है।

कामशेत पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक अरविंद दौलत चौधरी, सहायक पुलिस निरीक्षक प्रफुल्ल प्रभाकर कदम व कर्मचारी महेश विनायक दौंडकर को कोर्ट कस्टडी की सजा सुनाई गई है। उन पर कामशेत पुलिस थाने में रिश्वत प्रतिबंधक कानून के अनुसार मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के मामा पर धोखाधड़ी का आरोप है। इसमें उसकी गिरफ्तारी हुई हऐ। उन्होंने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इस मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए 5 लाख की मांग की गई थी।

उसमे से ढाइ लाख रुपए उन्होने दिये थे। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। उस समय बाकी के बची हुई रकम की मांग की गई। उसके बाद शिकायतकर्ता ने एसीबी से इसकी शिकायत की। शिकायत की जांच के दौरान रिश्वत मांगने की बात सामने आई। इसके अनुसार एसीबी टीम ने पांच दिन पहले जाल बिछाकर शिकायतकर्ता से एक लाख रुपए लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उन्हे 10 मार्च तक पुलिस कस्टडी दई थी। उसकी मुदत खत्म होने के बाद उन्हे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को न्यायालयीन कस्टडी में रखने का आदेश दिया। इसके अनुसार तीनो को येरवडा जेल भेज दिया गया।