क्या विशेष परिस्थितियों में फेसबुक, व्हॉट्सएप ब्लॉक किया जा सकता है?

पुणे | समाचार ऑनलाइन

विशेष परिस्थितियों में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हॉट्सएप और  टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में टेलीकॉम ऑपरेटरों, भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ (आईएसपीएआई), सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई)

[amazon_link asins=’B00Y0QW7I8,B076P8GF7S,B07D1RC6KQ’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama100-21′ marketplace=’IN’ link_id=’12912158-9a12-11e8-b6fd-b5bc49603b8b’]

से राय मांगी है।

एक अधिकारी ने कहा कि विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और विधि प्रवर्तन एजेंसियों से आईटी कानून की धारा 69ए के तहत जरूरत पड़ने पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हॉट्सएप और टेलीग्राम आदि को ब्लॉक करने के बारे पूछा है। यह कानून केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से अधिकृत किसी अधिकारी को देश की संप्रभुता, रक्षा, सुरक्षा, दूसरे देशों से दोस्ताना संबंध या शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका की स्थिति में इंटरनेट पर सूचना पर रोक लगाने का अधिकार देता है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वक़्त से देश में सोशल मीडिया पर प्रसारित अफवाहों के चलते मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सरकार ने इस संबंध में व्हॉट्सएप को फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके जवाब से सरकार की चिंता हम नहीं हुई है। इसलिए मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि विशेष परिस्थितियों में सोशल मीडिया ऐप पर कैसे रोक लगाई जाए।