सवर्ण आरक्षण की शर्तों में होगा बदलाव! केंद्रीय मंत्री ने दिए संकेत

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – लोकसभा के बाद राज्य सभा में 10 फीसदी आरक्षण के अंतर्गत 8 लाख की आय और पांच एकड़ जमीन की योग्यता वाले आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने एक मीडिया पब्लिकेशन से हुई बातचीत मे कहा कि यह अंतिम नहीं है और नियमों में बदलाव हो सकता है।

इस पर मंत्री से पूछा गया कि क्या आठ लाख की आय सीमा काफी सामान्य नहीं है। इसपर उन्होंने कहा कि 8 लाख आय, पांच एकड़ जमीन और दूसरे अन्य मापदंड विचाराधीन हैं। यह अंतिम नहीं हैं। ये थोड़ा बहुत कम, ज्यादा हो सकता है। जहां अपेक्षा है कि मंत्रालय एक हफ्ते के अंदर नियम बनाएगी, सरकार ने सभी राज्यों से अपने मापदंडों को तैयार करने के लिए कहा है। यह शिक्षा और नौकरी पर लागू होगा जो राज्य के दायरे में आता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में राज्य इन नियमों को बनाएगी। मंत्री ने बताया कि वार्षिक घरेलू आय और भूमि का संदर्भ क्रीमी लेयर के लिए मौजूदा मापदंडों से लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में भूमि और आय सीमा को लेकर कोई संदर्भ नहीं है।