18 से कम उम्र के बच्चों को भी लेना पड़ेगा लाइसेंस

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन – सरकार के नए नियम के अनुसार अब 18 से कम उम्र के बच्चों को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए परिवर्तनों के मुताबिक, 16 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों को इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए लाइसेंस लेना होगा। अभी तक ऐसे स्कूटरों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती थी।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत, 16 से 18 वर्षीय बच्चों को केवल 50 सीसी इंजन वाले दोपहिया वाहन चलाने की इजाजत है। मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव का कारण हाई स्पीड और रफ़ ड्राइविंग के मामलों में कमी लाना है। सरकार गियरलैस इलेक्ट्रिक स्कूटरों को ‘हल्के दो-पहिया संचालित वाहनों’ के रूप में वर्गीकृत कर रही है और इसलिए उनका उपयोग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। इन दोपहिया वाहनों पर वैध लाइसेंस प्लेटों का भी प्रवाधान रखा गया है।

हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था भी लागू की थी कि देश के किसी भी हिस्से में वाहन चलाते समय आपको वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र साथ रखने की जरूरत नहीं है। इन दस्तावेज की डिजीटल कॉपी मोबाइल एप के डिजी लॉकर में रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे दिखाया जा सके।