Corruption case | जांच केवल अनिल देशमुख तक ही सिमित न रखें : उच्च न्यायालय

पुणे समाचार (Punesamachar Online) –  (Corruption case) उच्च न्यायालय ने सीबीआई को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख ही नहीं बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों की जांच करने का निर्देश दिया है।  न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार की बेंच ने इस मामले में अप्रैल से अब तक कितनी जांच हो चुकी है? इसकी जानकारी मांगी।

अदालत ने कहा कहा जांच कहां है। कोर्ट ने सीबीआई को सीलबंद जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा है। सीबीआई ने 24 अप्रैल को अनिल देशमुख के खिलाफ पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया था। देशमुख से शुरू में उच्च न्यायालय के निर्देश पर पूछताछ की गई और रिश्वतखोरी रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया। देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की है।

क्या जांच जारी रहने के दौरान अपराध को खारिज किया जा सकता है? कोर्ट ने यह सवाल देशमुख के वकील अमित देसाई से पूछा। ‘हाई कोर्ट के आदेश पर प्रारंभिक जांच की गई और मामला दर्ज किया गया। इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच करना सीबीआई का कर्तव्य है। सिर्फ याचिकाकर्ताओं (अनिल देशमुख) की भूमिका की जांच न करें। इसमें समिति के सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने सचिन वाजे को फिर से नियुक्त किया।

5 अप्रैल के अदालत के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। इसलिए यह जांच केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। एफआईआर में ‘अज्ञात’ आरोपी कौन हैं? सीबीआई से पूछा है। आमतौर पर ‘अज्ञात’ आरोपी चोरी या लूट के मामलों में होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने मामले की प्रारंभिक जांच कर ली है। अदालत ने कहा कि सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी अगली सुनवाई में इस संबंध में जानकारी देंगे। याचिका पर सुनवाई सात जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

ईडी की जांच निष्पक्ष नहीं : अनिल देशमुख का आरोप, तीसरे समन का दिया जवाब –
– एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वसूली निदेशालय (ईडी) द्वारा तीसरा समन जारी किए जाने के बाद भी जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, नोटिस का जवाब देते हुए ईडी की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होने का आरोप लगाते हुए हमें जानबूझकर मामले में फंसाया जा रहा है।

– ईडी ने देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए तलब किया है। चाहे वे पूछताछ में शामिल हों या नहीं, इसने सबका ध्यान खींचा है।

– देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

– ईडी के सहायक निदेशक तासीन सुल्तान को लिखे एक पत्र में कहा गया है, “मुझे चिंता है कि आपकी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इसके खिलाफ अदालत में अपील की है।”

– सीबीआई ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दायर की थी। इसके आधार पर ईडी ने देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।