निर्माणकार्यों का मलबा फ़ेंकनेवालों के खिलाफ़ दर्ज होंगे आपराधिक मामले

पिंपरी । संवाददाता – नदी, नालों और अन्य जलस्त्रोत में, फूटपाथ के किनारे, खुले मैदानों में निर्माणकार्यों का मलबा फ़ेंकनेवालों की अब खैर नहीं। क्योंकि अब इस तरह से मलबा फ़ेंकनेवालों के खिलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और उनसे 10 गुना जुर्माना भी वसूला जाएगा। महापौर राहुल जाधव की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई सर्वसाधारण सभा में मलबा निपटारे संबन्धी तय की गई नीतियों को मंजूरी दी गई।
केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग के आदेशानुसार निर्माणकार्य सामग्री व मलबा निपटारा नियम 2016 के मुताबिक मनपा द्वारा नीतियां तय की है। इसकी रुपरेखा तैयार की गई और इसके प्रबंधन का खर्च मलबा निर्माण करनेवालों से वसूल किया जाएगा। इसके अलावा मोशी में मलबा प्रक्रिया केंद्र शुरू कर वहां अत्याधुनिक तकनीक से मलबे के पुनः इस्तेमाल को लेकर निर्माणकार्य व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
पिंपरी चिंचवड़ शहर व परिसर में बड़े पैमाने पर निर्माणकार्य शुरू हैं। उसका मलबा आदि नदी, नालों, फुटपाथ के किनारे, खुले मैदानों में गलत तरीके से फेंका जा रहा है। इससे कुदरती जलस्त्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। साथ ही खुले में मलबा फेंकने से स्वास्थ्य के लिए भी खतरा हो रहा है। इसे ध्यान में लेकर मनपा द्वारा मलबा संकलित कर उस पर प्रकिया करने और पुनः इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया है। इसके लिए नीतियां तय की गई हैं जिसे आज सर्वसाधारण सभा में मंजूरी दी गई।