दौड़ती रहेगी दिल्ली मेट्रो, हाईकोर्ट ने लगाई हड़ताल पर रोक

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) की हड़ताल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत के फैसले के बाद डीएमआरसी स्टाफ काउंसिल के पदाधिकारियों ने भी हड़ताल पर न जाने का फैसला लिया है, यानी दिल्ली मेट्रो अब ठप्प नहीं होगी। डीएमआरसी के करीब 9000 कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था। कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली मेट्रो के अलग-अलग स्टेशनों पर बांह में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले हड़ताल की धमकी को देखते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री ने डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर को कर्मचारियों के मुद्दे सुलझाने का निर्देश किया था। इन कर्मचारियों में ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, तकनीशियन, संचालन स्टाफ, मेंटनेंस स्टाफ शामिल हैं। ये कर्मचारी वेतन और पे ग्रेड में संशोधन के साथ ही एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं।
कई जगह प्रदर्शन
गौरतलब है कि पिछले साल भी नॉन-एग्जिक्यूटिव स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, लेकिन उस वक़्त डीएमआरसी प्रबंधन और स्टाफ काउंसिल की कई बैठकों के बाद हुए समझौते के चलते हड़ताल टल गई थी। इस बार कर्मचारियों का कहना है कि पिछले साल जुलाई में प्रबंधन ने जो वादे किए थे, उसे पूरा नहीं किया गया है। इन कर्मचारियों को शुक्रवार को कई मेट्रो स्टेशनों पर प्रदर्शन करते देखा गया।
10 साल से एक ही सैलरी
डीएमआरसी कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रटरी महावीर प्रसाद ने कहा कि हम 10 साल से एक ही सैलरी पर काम कर रहे हैं, वहीं पहले संतोषजनक सर्विस रेकॉर्ड होने पर हर पांच साल में प्रमोशन दिया गया था। ग्रेड 13,500-25,520 को ग्रेड 14,000-26,950 के साथ मिलाने का वादा किया गया, जिसे पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा हम नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों के लिए 20,600-46,500 स्तर की सैलरी की मांग कर रहे हैं।