नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – आप अब अपने पैन कार्ड की तरह डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते है । आप कार खरीद और बेच सकते है । इन कामों के लिए अब तक पैन कार्ड होना अनिवार्य था लेकिन 5 जुलाई को सासद में पेश किये गए बजट के बाद पेन को 18 तरह के आर्थिक सेवा के लिए अनिवार्य नहीं रह गया है । पेन की बजाय अब आप अपना आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते है लेकिन यह वही व्यक्ति कर सकते है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है । आपके पास पैन कार्ड होने की स्थिति में 18 तरह के आर्थिक सेवा के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य है।
पेन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते है
5 जुलाई को पेश किये गए बजट में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते है । लेकिन इनकम डिपार्टमेंट के अनुसार जहां पैन कार्ड नंबर जरुरी है वह पर आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते है । आधार नंबर के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस व्यक्ति को पेन कार्ड नंबर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है और आपको पैन कार्ड बनवाना हो तो आप आधार नंबर को 18 तरह की सेवा के लिए इस्तेमाल करते है तो खुद व खुद आपको पेन नंबर मिल जाएगा। अभी देश में करीब 120 करोड़ आधार नंबर है । इस साल 31 मार्च 2019 तक 44. 57 करोड़ लोगों को पेन कार्ड दिया गया है। इनमे से 25 करोड़ लोगों ने अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ा है।
सरकार के नियमानुसार इन 18 कामों के लिए पेन नंबर अनिवार्य है
1. किसी बह तरह के कार खरीदने या बेचने के लिए
2. बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए (जन धन खाते को छोड़कर )
3. डेबिट क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए
4. डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए
5. एक होटल-रेस्टोरेंट में कैश में एक बार में 50,000 का बिल भरने पर
6. 50,000 रुपए से अधिक का विदेशी मुद्रा खरीदने पर
7. 50,000 रुपए से अधिक का म्यूच्यूअल फंड खरीदने पर
8. 50,000 रुपए से ज्यादा की खरीदारी करने पर
9. 50,000 रुपए से अधिक जमा करने पर
10. आरबीआई दवारा जारी किये गए 50,000 से अधिक कैश खरीदने पर
11. एक दिन में 50,000 रुपए से अधिक ज्यादा बैंक ड्राफ्ट तैयार करने
12. एक वित्त वर्ष में बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में 5 लाख रुपए से अधिक जमा करने पर
13. 50,000 रुपए से अधिक के गारंटी पर लाइफ इंशोरेंस प्रीमियम कैश भरने पर
14. 50,000 रुपए से अधिक का पे आर्डर बनाने पर
15. सिक्योरिटीज के एक लाख से अधिक की खरीद-बिक्री पर
16. किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को छोड़कर अन्य कंपनी का एक लाख रुपए के शेयर्स पर
17. 10 लाख रुपए से अधिक प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने या स्टेम्प खरीदने पर
18. दो लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सामान खरीदने पर