1 जनवरी से सभी गाड़ियों पर  FASTag जरूरी, नहीं लगाने पर  देना होगा दोगुना टोल

नई दिल्ली . ऑनलाइन टीम : टोल प्लाजा से गुजरने वाले फोर व्हीलर्स के लिए एक जनवरी 2021 से सभी नए और पुराने गाड़ियों पर लेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन डिवाइस फास्टैग (FASTag) होना अनिवार्य कर दिया गया है। एनएचएआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की रात 12 बजे से सभी टोल प्लाजा पर लगे कैश काउंटर्स को हटा लिए जाएंगे।  अगर 1 जनवरी से आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो आपको टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स दना पड़ेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि FASTag यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि उन्हें टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे अलावा इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी।

बता दें कि इसी साल नवंबर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पुरानी या 1 जनवरी 2017 से पहले बेची गाड़ियों के लिए भी फास्टैग को 1 जनवरी 2021 से जरूरी बना दिया था। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के मुताबिक 1 दिसंबर 2017 के बाद बेची गई नई चारपहिया गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग को जरूरी बना दिया गया है। इसके अलावा अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल फास्टैग लगे होने पर ही होगा। पैसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए देशभर में नेशनल टोल कलेक्शन  प्रोग्राम को लागू किया गया है। इसका मकसद यातायात की बाधाओं को दूर करना और टोल प्लाजा पर यूजर फीस की वसूली को सुगम बनाना है।

नेशनल परमिट वाली गाड़ियों के लिए फास्टैग को 1 अक्टूबर 2019 से ही जरूरी बना दिया गया है। अब तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए फास्टैग को जरूरी बना दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। मिनिस्ट्री ने कहा है कि कई माध्यमों से फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के कदम उठाए जा रहे हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध होंगे। बता दें कि FASTag की शुरुआत 2016 में हुई थी। यह टोल प्लाजा पर शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने की सुविधा है। FASTag को अनिवार्य किए जाने के बाद टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा।