ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर अब लगेगा 6 गुना जुर्माना

पुणे समाचार

विमान यात्रा की तरह ही अब ट्रेन में सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को सतर्क रहना होगा। निर्धारित मानदंड के अनुसार यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। इसके अलावा पार्सल ऑफिस में अतिरिक्त पेमेंट कर वे क्रमश: 80 किलोग्राम और 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है।

ट्रेन डिब्बों में काफी ज्यादा सामान ले जाने को लेकर रेलवे को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसके मद्देनजर भारतीय रेल ने अपने तीन दशक पुराने सामान अनुज्ञा नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत यात्रियों को लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना ज्यादा राशि बतौर जुर्माना देनी होगी।