अच्छी खबर! अब आधार नंबर से IT रिटर्न भरने वालों को मिलेगा PAN कार्ड, आवेदन करने की भी जरूरत नहीं

समाचार ऑनलाइन- PAN कार्ड न होने पर आधार कार्ड के इस्तेमाल से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. हाल ही में इनकम टैक्स नियमों में कुछ आवश्यक बदलाव किए गए हैं, जिनके मुताबिक जो इंकम टैक्स पेयर्स कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन में आधार नंबर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी. अर्थात बगैर एप्लिकेशन किए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको PAN कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इस सन्दर्भ में नए नियम 1 सितंबर से प्रभाव में आ गए हैं.

CBDT ने नोटिफिकेशन जारी कर दी थी जानकारी

इस सन्दर्भ में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 30 अगस्त को एक अधिसूचना भी जारी की गई थी. इसमें कहा गया था कि, , ‘किसी व्यक्ति ने यदि आर्टिकल 139A की उपधारा (5E) के अनुसार PAN नंबर की जगह अपना आधार नंबर दिया है या बताया है तो, माना जाएगा कि उसने परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन किया है और इस नियम के अंतर्गत उस व्यक्ति को किसी आवेदन या डॉक्यूमेंट जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी.’

बता दें कि देश की फायनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जुलाई में बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि, आधार और पैन कार्ड को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा.

देश में 22 करोड़ PAN हैं आधार कार्ड से लिंक्ड

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक लगभग 120 करोड़ आधार नंबर इशू किए जा चुके हैं, जबकि 41 करोड़ पैन कार्ड जारी किए गए हैं. इनमें से 22 करोड़ पैन कार्ड को आधार संख्या से लिंक्ड किया जा चुका है.