पुणे में भारतीय दंड संहिंता की धारा 279 पर पहली कार्रवाई 

पुणे | समाचार ऑनलाइन 
सोमवार की सुबह, दत्तवाड़ी पुलिस ने एक ट्रक चालक के खिलाफ सिर्फ चार घंटे में आरोप पत्र दायर किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रक शाहू कॉलेज से गजानन महाराज मंदिर जाने वाले रोड पर गलत दिशा की ओर से जा रहा था, जिसके बाद दोपहर में, शहर के अदालत ने ड्राइवर पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया।
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जब से पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिंता की धारा 279 के तहत आरोप पत्र दायर करने का अभियान शुरू किया गया है तब से लेकर अब तक का यह पहला मामला सामने आया है। ऐसे मामलों में अपराधियों को 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और उसके साथ ही 6 महीने का जेल भी हो सकती है।

ट्रक चालक अयूब बादशाह शेख, सय्यदनगर के मोहम्मदवाडी रोड के निवासी है। ट्रक चालक को दत्तवाड़ी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां वरिष्ठ निरीक्षक देवीदास घेवारे और निरीक्षक कृष्णा इंद्रकर ने आरोप पत्र तैयार किया और अदालत में जमा कर दिया। कोर्ट के सुनवाई के बाद बस चंद  मिनटों में ही शेख पर जुर्माना लगा दिया।