अब से रिटायरमेंट के पहले पीएफ की पूरी रकम नहीं निकाल पाएंगे  

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – सरकार ने ईपीएफ के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। प्रोविडेंट फंड के नए नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र के पहले 100 फीसदी डिपॉजिट नहीं निकाल पाएगा। यानीरिटायरमेंट के पहले आप पीएफ की पूरी रकम नहीं निकाल पाएंगे। नए नियम के तहत अगर किसी की नौकरी 60 साल से पहले चली जाती है, तो वो अब सिर्फ 75 फीसदी फंड ही निकाल सकेगा। मौजूदा वक़्त में 100 फीसदी फंड निकालने की छूट है। अगर ईपीएफ के किसी सब्सक्राइबर को 1 महीने तक नौकरी नहीं मिलती है तो ईपीएफ की रकम निकाली जा सकती है। ईपीएफओ ने ये नए नियम जारी कर दिए हैं। ईपीएफओ सभी कर्मचारियों के पीएफ फंड की देखभाल करता है। इसके 6 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15 हजार रुपए प्रति महीना से कम है तो वो बैसिक सैलरी का 12 फीसदी देता है। वहीं कंपनी इसमें 8.33 फीसदी कर्मचारी की पेंशन स्कीम और 3.67 फीसदी ईपीएफ में योगदान देती है।

कंपनी 0.5 फीसदी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में भी डालती है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि कई लोग रिटायरमेंट से पहले ही पूरी रकमनिकालने की अर्जी दे रहे थे। इसका असर उन पर और उनके परिवार पर भी पड़ रहा था।