झोपड़ीधारकों के नल कनेक्शन को रेगुलर करने हेतु जीबी ने 31 दिसंबर तक अवधि बढ़ाई

पिंपरी : समाचार ऑनलाइन – पिंपरी-चिंचवड़ शहर की झोपड़पट्टियों और उसके आसपास के परिसर में गैरकानूनी रूप से नल कनेक्शन जोड़कर पानी की चोरी की जा रही है. इससे बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी हो रही है. मनपा ने इस पर रोक लगाने और नल कनेक्शंस को रेगुलर करने के लिए नागरिकों को 30 जून तक की अवधि दी थी. जनरल बॉडी मीटिंग में इस अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है.

मनपा की वाटर सप्लाई पॉलिसी के अनुसार झोपड़पट्टियों में रेसीडेंशियल नल कनेक्शन व पब्लिक नल कनेक्शन से मिलने वाले पानी की कीमत तय की गई है. गैरकानूनी नल कनेक्शन को लीगल करने की मुहिम शुरू की गई है. नागरिकों से इसे रिस्पांस मिले इसके लिए नल कनेक्शन लेने के लिए मनपा द्वारा ली जाने वाली सिक्योरिटी मनी, जुर्माने और वाटर टैक्स कम कर दिए गए हैं. अधिकांश झोपड़पट्टियों में नलों में ही मीटर लगाए गए हैं. वहां पानी की कीमत निश्‍चित की गई है. लेकिन नल कनेक्शन में मीटर नहीं होने, मीटर बंद होने या रीडिंग नहीं होने की वजह से झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्प के नल कनेक्शनधारकों से हर महीने 35 रुपए और झोपड़पट्टी में पर्सनल नल कनेक्शन लेने वाले परिवार से हर महीने 15 रुपए वाटर टैक्स लेना निश्‍चित किया गया है.

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सार्वजनिक नल कनेक्शन से पानी भरने पर पांच परिवारों के गु्रप से वाटर टैक्स के रूप में हर महीने 45 रुपए लेना निश्‍चित किया गया है. इसके बावजूद अधिकांश लोग गैरकानूनी रूप से नल कनेक्शन लेकर पानी की चोरी कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इसलिए मनपा ने यह सख्त कदम उठाया है. मामले में फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी.

झोपड़पटिट्यों के गैरकानूनी नल कनेक्शन को झोपड़ी मालिकों या किराएदारों द्वारा रेगुलर किया जा सकता है. सामान्यतः 15 मिलीमीटर व्यास के नल कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी मनी 1,500 रुपए और 500 रुपए जुर्माना है. हर महीने 15 रुपए के हिसाब से वर्ष में 180 रुपए वाटर टैक्स देना होगा. पांच वर्षों के लिए वाटर टैक्स के रूप में 900 रुपए जमा करना होगा. मतलब गैरकानूनी नल कनेक्शन को नियमित करने के लिए 2900 रुपए जमा करना आवश्यक है.

गैरकानूनी नल कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ पानी चोरी करने के मामले में फौजदारी केस दर्ज किया जाएगा. इसअलावा एक वर्ष से अधिक समय तक वाटर टैक्स का बकाया है तो उक्‍त व्यक्‍ति के खिलाफ केस दर्ज कर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.