खुशखबरी ! केवल 50 हज़ार रुपए में शुरू कर सकते है ये बिज़नेस, मोदी सरकार दें रही मौका 

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर के नेशनल हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए टोल प्लाजा पर एक खास नियम लागू किया है. मंत्रालय ने कहा कि 15 दिसंबर 2019 से टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों पर फास्टैग के जरिये टोल पेमेंट अनिवार्य हो जाएगा।

केंद्र सरकार के इस फैसले में आप भी केवल 50 हज़ार रुपए का निवेश करके कमाई कर सकते है. आइये जानते है इस बारे में  किसे बेच सकते है फास्टैग 4 पहिया या उससे अधिक पहिया वाले वाहनों को फास्टैग लगाना अनिवार्य है. इन वाहनों को आप फास्टैग बेच सकते है.
एक लैपटॉप और प्रिंटर से भी हो जाएगा काम 
पॉइंट ऑफ़ सेल एजेंट बनने के लिए आपको 3 चीजों की जरुरत होगी। आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। एक लैपटॉप, प्रिंटर और बॉयोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। आपके पास कम से कम निवेश के लिए 50 हज़ार रुपए होने चाहिए।
 
इन्हे मिलेगी खास छूट 
इस काम में उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो वर्तमान में आरटीओ एजेंट, कार डीलर, कार डेकोर, ट्रांसपोर्ट, पीयूस सेंटर, फ्यूलिंग स्टेशन, इंश्योरंस एजेंटके रूप में काम करते है.
क्या होता है फास्टैग और कैसे काम करता है ? 
फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है जो नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर उपलब्ध है. यह तकनीक रेडिओ फ्रीक्वेंसी आईडेन्टिफिकेशन के सिद्धांत पर काम करता है. फास्टैग वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है ताकि टोल प्लाजा पर मौजूद सेंसेर इसे रीड कर सके. जब कोई वहां टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन से गुजरती है तो ऑटोमेटिक रूप से टोल चार्ज कट जाता है. इसके लिए वाहनों को रुकना नहीं पड़ता है. एक बार जारी किया गया फास्टैग 5 साल के लिए वैध होता हैं.