1 अप्रैल से बदल जाएगी सरकार की पेंशन स्कीम?

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2019 से नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने वालों को टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सरकार ने एनपीएस को पीपीएफ की तरह ईईई यानी एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट का दर्जा दिया है। साथ ही एनपीएस के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी ही रहेगा।

एनपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि 60 साल का होने पर आप कितनी रकम की एन्युटी खरीदते हैं। जितनी ज्यादा रकम की एन्युटी खरीदेंगे, उतनी ही ज्यादा रकम हर महीने पेंशन की मिलेगी। एन्युटी इस बात पर कि निर्भर करती है कि आपकी पेंशन वेल्थ कितनी है। 60 साल से पहले जितना फंड बना है, उसके कम-से-कम 80 प्रतिशत हिस्से की आपको इरडा द्वारा मान्यता प्राप्त इंश्योंरेस कंपनी से लाइफ एन्युटी लेनी होगी। इससे ही हर महीने पेंशन मिलेगी। बाकी बची 20 फीसदी रकम आप कैश ले सकते हैं। 60 से पहले मौत होने पर नॉमिनी को पूरी पेंशन वेल्थ दे दी जाती है।

अब सवाल उठता है कि रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिलेगा? उदाहरण से समझिए कि किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है और वह एनपीएस में प्रत्येक माह 5,000 रुपये निवेश कर रहे हैं. यदि आपको निवेश पर औसतन 10% रिटर्न मिलता है तो रिटायरमेंट तक यानि 60 वर्ष की उम्र तक एनपीएस फंड करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपये हो जायेगा। इस स्कीम की नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के समय आपको कुल फंड का कम से कम 40 फीसदी अन्युटी प्लान को परचेज करने में खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद बचा हुआ पैसा आपको लंप सम अमाउंट के तौर पर मिल जाएगा। ऐसे में यदि आप 50 प्रतिशत का एन्युटी प्लान खरीदते हैं तब भी आपको करीब 57 लाख के करीब रिटायरमेंट के समय मिलेगा।

एक अप्रैल से स्कीम में होगा बदलाव –
1 अप्रैल से एनपीएस में पैसा लगाने वालों को पूरी तरह टैक्स छूट मिलेगी। दरअसल सरकार ने एनपीएस को पीपीएफ की तरह ईईी यानी एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट का दर्जा हासिल है। इसके अलावा एनपीएस के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। इससे पहले यह 10 फीसदी है। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी ही रहेगा।

इस योजना के तहत कैसे खुलाता है खाता –
नेशनल पेंशन स्कीम खाता आप किसी भी सरकारी और प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हैं। देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को पीओपी बनाया गया है, इसलिए किसी भी बैंक की नजदीकी ब्रांच में अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस योजना में दो तरह के अकाउंट होते हैं। टियर 1 और टियर 2. हर ग्राहक को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 12 अंकों का एक नंबर होता है। ये नंबर सभी लेनदेन में काम आता है।