गुजरात दंगे: मोदी को क्लीन चिट वाली याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी। कोर्ट अब इस याचिका पर अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबध में और दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

पिछले साल गुजरात हाईकोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में एसआइटी द्वारा मोदी और अन्य को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा था। इसके साथ ही कोर्ट ने जकिया जाफरी और तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही उन्हें आगे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। बता दें कि जकिया ने पांच अक्टूबर, 2017 के गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को खारिज करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी।

5 अक्तूबर 2017 को गुजरात हाईकोर्ट ने साफ किया था कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी। जकिया जाफरी की बड़ी साजिश वाली बात से भी हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने उनसे कहा था कि अगर वे चाहती हैं तो आगे अपील कर सकती हैं।

कोर्ट में दाखिल याचिका में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। जकिया जाफरी दिवंगत पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी हैं। उन्होंने और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस’ ने दंगों के पीछे ‘‘बड़ी आपराधिक साजिश” के आरोपों के संबंध में पीएम मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी।