हार्दिक पटेल को अदालत से झटका, नहीं लड़ पाएंगे 2019 का लोकसभा चुनाव

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस दौरान कांग्रेस नेता और पाटीदार आंदोलन के अगुवा रहे हार्दिक पटेल को बड़ा झटका लगा है। यह झटका उन्हें अदालत की ओर से लगा है। जिसके बाद वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। गुजरात हाईकोर्ट के सामने उन्होंने दो वर्ष की मिली सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने उनकी अपील को ठुकरा दिया।

बता दें कि 2015 में मेहसाणा स्थित बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ के केस में दो साल की सजा सुनाई गई थी। रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक अगर किसी शख्स को दो साल की सजा मिली है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (4) कहती है कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी मामले में दोषी ठहराए जाने की तिथि से तीन महीने की तिथि तक और अगर दौरान वो अपील दायर करता है तो उसका निबटारा होने तक अपने पद के अयोग्य घोषित नहीं होगा।