पुणे : पुणे समाचार ऑनलाइन (Punesamachar Online) – पुणे में एक युवक की हत्या (Murder) मामले में बाबा बोडके (Baba Bodke) सहित तीन लोगों को हाल ही में हाईकोर्ट (High Court) निर्दोष बरी कर दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट (High Court) ने कहा कि प्रतिबंधक कार्रवाई के तौर पर मकोका लागू नहीं किया जा सकता है।
इस मामले में कमलाकर उर्फ़ बाबा किशन बोडके (Baba Kishan Bodke) (नि – साप्रस, आलंदी रोड ), एकनाथ उर्फ़ पप्पू मछिन्द्र गायकवाड़ (नि -ताड़ीवाला रोड ) और सोमनाथ उर्फ़ आप्पा भगवान शिंदे (नि – गवली आली, मुंढवा ) को मकोका से मुक्त कर दिया गया है। बाबा बोडके सहित अन्य के खिलाफ पौड रोड में 9 मार्च 2003 पर श्याम शिंदे की हुई हत्या का आरोप था। बाबा बोडके और अन्य की आपराधिक पृष्टभूमि होने की वजह से पुलिस ने आरोपियों पर मकोका लगाया था।
पुलिस दवारा मकोका (Mocca Action) लगाए जाने पर इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसे लेकर कोर्ट में सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील के बीच जोरदार दलील पेश की गई।
न्यायाधीश साधना जाधव और न्यायाधीश एन आर बोरकर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।
जब बाबा बोडके और अन्य के खिलाफ पुणे पुलिस ने मकोका लगाया था तब इसे लेकर काफी बबाल मचा था।
Web Title : high court acquits three including baba bodke from mocca
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