आपसी सहमति से ‘सेक्स’ करने के बाद अचानक ‘ब्रेकअप’ हो जाता है, तो यह कोई अपराध नहीं है: HC

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – शारीरिक संबंध बनाए जाने के बाद अगर कपल का अचानक ब्रेकअप हो जाता है, तो उसे अब अपराध नहीं माना जाएगा. हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है. झांसी के एक बलात्कार मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्णय लिया है. साथ ही इस मामले में बलात्कार के आरोपी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, सहमति से यौन संबंध बनाना अपराध नहीं माना जाएगा.

क्या है मामला
बता दें कि एक महिला ने एक व्यक्ति पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था. महिला ने आरोप लगाया था कि, जब वह आरोपी की मां से मिलने उसके घर गई थी, तब उसके साथ बलात्कार किया गया. उसके बाद, आरोपी शादी का वादा करके की बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. लेकिन जब आरोपी ने शादी का वादा पूरा नही किया तो महिला ने साल 2016 में उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की. साथ ही बलात्कार का आरोप भी लगाया.

हालांकि, मामले पर फैसला सुनाते हुए, अदालत ने कहा कि, महिला खुद शख्स के साथ होटल जाने के लिए सहमत हुई थी. इतना ही नहीं वह लंबे समय तक उसी के साथ थीं. इसलिए, अदालत ने महिला के आरोपों को तथ्यहीन करार देते हुए, कोर्ट ने व्यक्ति को बरी कर दिया है.

इस बीच, अदालत ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है जिसमें उसने शादी का वादा करके उसके साथ बलात्कार किया था. वहीं महिला के माता-पिता अपनी बेटी की शादी आरोपी से करने के लिए तैयार नहीं हैं.