धरने पर केजरीवाल को कोर्ट की फटकार, सिसोदिया की तबीयत बिगड़ी

नई दिल्ली: दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) के खिलाफ धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। भाजपा विधायक विजेंदर गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि धरने से पहले क्या केजरीवाल और उनके साथियों ने एलजी से अनुमति ली थी? आपको बता दें कि गुप्ता ने मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के धरने को खत्म कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 जून को होगी। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि आईएसएस अधिकारियों ने बैठकों में हिस्सा नहीं लेने की बात खुद स्वीकार की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मुद्दा यह है कि आप धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन आपको धरना करने की अनुमति किसने दी?’ जवाब में सरकार के वकील ने कहा कि यह व्यक्तिगत फैसला है। हाईकोर्ट ने इस पर पूछा कि क्या यह संवैधानिक है? इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा, “यह धरना नहीं है। आप किसी के घर या दफ्तर में घुसकर हड़ताल या धरना नहीं कर सकते हैं”। हाईकोर्ट ने पूछा कि धरने का यह फैसला व्यक्तिगत था या फिर कैबिनेट की मंजूरी से फैसला लिया गया।

अस्पताल में किया गया भर्ती
गौरतलब है कि पिछले 8 दिन से केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्री एलजी दफ्तर में धरने पर बैठे हैं। उधर, अनशन पर बैठे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तबीयत भी बिगड़ गई है, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। सिसोदिया के खून के सैंपल में कीटोन लेवल 7.4 तक पहुंच गया था। सामान्य स्तर पर यह जीरो होना चाहिए। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत रविवार को बिगड़ गई थी।