हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही हुई तो होगी जेल 

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन 
सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी वाहनों (2वीलर, 4वीलर) को  हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया है। अप्रैल 2012 में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू हो गया था, लेकिन देश भर में अभी ऐसी कई गाड़िया है जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चल रही है। ऐसी ही वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने एक नया नियम बनाया है। 13 अक्टूबर के बाद यदि कोई गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा वाहन चालक को जेल हो सकती है।
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यह डेडलाइन परिवहन विभाग द्वारा तय किया गया है। जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है उन्हें तय समय और वक्त पर पहुँच कर नंबर प्लेट बदलवानी होगी,यदि 13 अक्टूबर के बाद भी किसी ने ऐसा नहीं किया और वह पकड़ा गया तो पकड़े जाने पर उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा या फिर उसे 3 महीने का जेल भी हो सकता है। परिवहन विभाग के इस फैसले से नंबर प्लेट बनवाने के लिए एकाएक लोगों की भीड़ बढ़ने की आशंका है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा जन जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा अखबारों में विज्ञापन भी दिए जाएंगी। यह नंबर प्लेट बनाने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है ?
आपको बता दें कि, हाई सिक्‍यूरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट एल्‍यूमिनीयम का बना हुआ एक प्‍लेट होता है । हर प्‍लेट पर 7 अंकों का एक यूनीक लेजर कोड होगा जो कि हर वाहन के नंबर प्‍लेट पर अलग-अलग होगा। नंबर को आपके प्लेट पर प्रेसर मशीन से लिखा जाएगा जिस से नंबर प्लेट पर उभरा हुआ दिखेगा। यह कार्य आरटीओ द्वारा किया जाएगा। इस कार्य में कोई जालसाजी नहीं हो सकती न ही कोई नंबर को मिटा पाएगा। यदि आपके पास चार पहिया वाहन है तो इसके लिए आपको महज 334 रूपये और यदि दोपहिया वाहन है तो महज 111 रूपये देनें होंगे।