परमबीर सिंह को तत्काल राहत, 22 जून तक नहीं होगी गिरफ़्तारी

मुंबई : ऑनलाइन टीम – बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बार फिर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत दी है। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि उन्हें 22 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे ने यह फैसला सुनाया है। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली परमबीर सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई भी स्थगित कर दी गई है।

याचिका पर 22 जून से नियमित सुनवाई होगी। इसलिए, अगली सुनवाई तक परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लोक अभियोजक ने अदालत को आश्वासन दिया।

क्या है मामला –
अकोला स्थित पुलिस निरीक्षक  भीमराज घाडगे ने परमबीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भीमराज घाडगे ने परमबीर सिंह समेत 27 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भीमराज घाडगे को नस्ली गाली देने का मामला दर्ज कराया है।

परमबीर सिंह के खिलाफ एक और शिकायत –
परमबीर सिंह के खिलाफ 11 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक नई हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। याचिका मुंबई के एक डेवलपर ने दायर की है। दायर याचिका में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि उसने अपने, डेवलपर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए 200 करोड़ रुपये की मांग की थी।
संतोष मिठबावकर ने भट के खिलाफ 2020 में चेंबूर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कार्तिक भट ने डेवलपर दीपक निकलजे के साथ मिलकर चेंबूर में 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक झुग्गी पुनर्वास आवास परियोजना शुरू की थी। चेंबूर पुलिस स्टेशन की एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा ने प्राथमिकी के अनुसार जांच नहीं करने के लिए तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से 200 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी। याचिका में हाउसिंग प्रोजेक्ट के 425 करोड़ रुपये के राजस्व का 10 प्रतिशत भी आरोप लगाया गया है।