IMP NEWS: मोबाइल यूजर्स को मोदी सरकार की बड़ी राहत, लिया ‘यह’ फैसला

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन- पिछले कुछ महीनों में डेटा चोरी में वृद्धि हुई है, जिसके चलते लोगों को धोखे के जाल में फंसाया जा रहा है. नतीजतन लोगों को कई वित्तीय हानियाँ भी शं करनी पड़ रही है. केंद्र सरकार इन चोरियों को रोकने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास कर रही है. आज जानकारी मिल रही है कि डेटा सुरक्षा कानून को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है. सूत्रों के अनुसार, बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करने के बाद बिल को मंजूरी दे दी गई है। संसद के दोनों सदनों में इस बिल को अगले सप्ताह पेश लिया जा सकता है. इस बिल में सोशल मीडिया की सुरक्षा और विभिन्न ऐप के लिए सुरक्षा का प्रावधान है.

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद  ने बताया कि, ‘डिजिटल इंडिया के अंतर्गत देश में बहुत सारी जानकारी तैयार की जा रही है. इन जानकारियों को सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. अगर कोई भी इस जानकारी का दुरुपयोग करता है, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसलिए सरकार डेटा प्रोटेक्शन कानून बना रही है.

डेटा सुरक्षा कानून विधेयक की विशिष्टताएँ…

सरकार की वेबसाइट पर दिया गया आम जनता का डेटा किसी भी तरह से लीक नहीं किया जाएगा. सरकार ने एक निजी एजेंसी को डेटा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी है.

इसलिए बिना जानकारी के डेटा चोरी करना और बिना जानकारी के इसका इस्तेमाल करना अब महंगा पड़ने वाला है. इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि डेटा चोरी करने या अन्य कंपनियों को पैसे के बदले डेटा बेचना गैरकानूनी है. इसके लिए सरकार कंपनियों पर 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा सकती है.

इस बिल को तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी. उन्होंने वर्षभर के दौरान डेटा संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार किया था और इसे सरकार को सौंप दिया था. केंद्र सरकार ने इसका अध्ययन और सर्वेक्षण किया है. इसके बाद अब मोदी सरकार  अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश कर सकती है.