महाभियोग: खफा कांग्रेस ने वापस ली याचिका  

नई दिल्ली

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। पांच जजों की बेंच ने ये फैसला लिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील  कपिल सिब्बल ने अपनी याचिका वापस ले ली।

कांग्रेस ने मामले को रातोंरात 5 जजों की संविधान पीठ में भेजे जाने पर ऐतराज जताया है।  सांसद प्रताप सिंह बाजवा और अमी याज्ञनिक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि मामले की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित करने का आदेश किसने दिया। मंगलवार सुबह पांच जजों की संविधान पीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। सिब्बल ने कहा कि पीठ का गठन किसने किया, हमें प्रशासनिक फैसले की कॉपी चाहिए। हम उस आदेश को चुनौती देना चाहते हैं।

आदेश की कॉपी चाहिए
जस्टिस सीकरी ने इस पर सिब्बल से कहा कि वह मेरिट के आधार पर दलीलें दें। सिबब्ल ने अड़ते हुए कहा कि हम मेरिट पर दलील पेश नही करेंगे,हमें प्रशासनिक आदेश की कॉपी चाहिए। हम आदेश को चुनौती देना चाहते हैं। सिब्बल ने कहा क्या संविधान में चीफ जस्टिस का प्रशासनिक आदेश ही अकेला ऐसा आदेश है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि हम उस पर कानून जानना चाहते हैं। कॉपी न मिलने पर सिब्बल ने कहा कि वह याचिका वापस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी आपस लेने की अनुमति दे कर मामले को खारिज़ कर दिया।