जरूरी खबर! 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये चार बेहद जरूरी काम, वर्ना नए साल में होगी परेशानी

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – इस साल के खत्म होने में अब महज चंद रोज बाकी है. आप इस के लिए जरूरी तमाम काम निपटाने के साथ बैंक, इनकम टैक्स, एटीएम, पैन कार्ड से जरूरी कुछ काम निपटा लें. अगर नहीं निपटाते हैं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. आपके पास बस 31 दिसंबर तक का समय है. जानिए कौन से 4 जरूरी काम निपटाने है.

1. पैन और आधार को जरूर लिंक करा ले
अगर आप अब तक पैन और आधार को लिंक करने से बचते रहे हैं तो अब बचना खतरनाक होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी है. आप इसमें फेल रहते है तो सीबीडीटी आपके पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर देगा.

2. एसबीआई का एटीएम डेबिट कार्ड
अगर आपका सेविंग एकाउंट एसबीआई में है तो 31 दिसंबर तक ये जरूरी काम जरूर कर ले, वर्ना बाद में अफसोस करना पड़ सकता है. आप अपने एकाउंट से पैसे तक नहीं निकाल पाएंगे. एसबीआई अपने ग्राहकों को मैग्नेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड ईएमवी चिप वाले डेबिट कार्ड में बदल रहा है. आपको अपने मैग्नेटिक स्ट्रिप डेबिट कोर्ड को बदलना है.

3. 31 दिसंबर तक नहीं भरा आईटीआर तो देना होगा जुर्माना
अगर आपने 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल नहीं भरी है तो आने वाले समय में भारी जुर्माने के लिए तैयार रहे. इससे बचने के लिए आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है. अगर आप 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. अगर 31 मार्च 2020 से पहले फाइल करते हैं तो 10 हजार का जुर्माना लगेगा.

4. सबका विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर
मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय सबका विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाने वाला है. वित्त मंत्रालय ने सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए यह स्कीम लाया है. आपको अपने वित्त मामलों के समाधान के लिए 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराना है.

visit : punesamachar.com