इंदुरीकर महाराज को 8 महीने के बाद कोर्ट से मिली राहत

संगमनेर : बच्चे के जन्म को लेकर विवादित बयान देने के आरोप में प्रसिद्ध मराठी कीर्तनकार (प्रवचनकर्ता) निवृत्ती देशमुख उर्फ इंदुरीकर महाराज के खिलाफ संगमनेर प्रथमवर्ग अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में संगमनेर जिला व सत्र न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मुकदमे को रद्द कर दिया है। इसलिए इंदुरीकर महाराज को राहत मिली है।

इस मामले में संगमनेर के ग्रामीण अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर ने 19 जून 2020 को संगमनेर अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई यहाँ के जिला व सत्र न्यायालय में चल रही थी। इंदुरीकर महाराज के पक्ष में वकील के. डी. धुमाल कामकाज देख रहे थे।

इसके बाद इंदुरीकर महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज करानेवाले डॉ. भवर की ओर से सहायक सहकारी अभियोक्ता के रूप में काम काज देखने वाले एड. बी.जी कोल्हे इस केस से पीछे हट गए थे। इसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस मुकदमे को रद्द कर दिया।