नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। चिदंबरम पर यह मामला ईडी से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। बता दें कि चिदंबरम 17 अक्तूबर से ईडी की हिरासत में हैं। इस तरह 107 दिन बाद चिदंबरम के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
Supreme Court directs P Chidambaram to furnish a bail bond of Rs 2 lakhs along with 2 sureties of the same amount. SC also says Chidambaram can not travel abroad without the Court's permission. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019
चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को यानि की आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है। कोर्ट ने चिदंबरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें। इसके अलावा बिना परमिशन के यात्रा न करें। साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें।
Supreme Court says P Chidambaram should not temper with the evidence and not influence the witnesses. He should also not give press interviews or make make public statements in connection with this case. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019
चिदंबरम को पहली बार 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और शीर्ष अदालत ने उन्हें 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। फिर ईडी ने उन्हें 16 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।